अध्यापिका बकाया वेतन देने का आदेश

  अध्यापिका  बकाया वेतन देने का आदेश




प्रयागराज। हाईकोर्ट ने विद्यावती

दरबारी इंटर कॉलेज

लूकरगंज की शिक्षिका

कांति मिश्रा को उनके

नियुक्ति वर्ष से लेकर 2006 तक का

बकाया वेतन व अन्य लाभ देने का

निर्देश दिया है। शिक्षिका की विशेष

अपील पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी

और प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह

आदेश दिया। कोर्ट ने शिक्षिका को

तीन माह के भीतर 1994 से 2006

तक का बकाया वेतन व अन्य लाभ

देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उप

शिक्षा निदेशक-द्वितीय, इलाहाबाद के

जनवरी 2013 के आदेश व एकल

न्यायाधीश के अगस्त 24 के एकल

पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है।

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