सासाराम, निज संवाददाता। शिष्या से छेड़खानी करने के पांच साल पुराने मामले में अपर जिला जज सात दशरथ मिश्र की विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषसिद्ध गुरूजी नासरीगंज थाना क्षेत्र के तरांव निवासी जयनाथ पाठक उर्फ जयमंगल पाठक को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मामले की प्राथमिकी किशोरी के परिजन ने दर्ज करायी थी। फर्दबयान में किशोरी के परिजन का कहना था कि आठ अगस्त 2019 की सुबह सात बजे 14 वर्षीय किशोरी अभियुक्त के पास ट्यूशन पढ़ने गई थी। उस दिन अभियक्त के पास कोई भी ट्यूशन पढ़ने नहीं आया था। जिस पर किशोरी ने अभियुक्त से बोली कि क्या बात है। इस पर अभियुक्त बोला कि आज कोई भी नहीं है। तुमको अकेले पढ़ाऊंगा। आधा घंटे पढ़ाने के बाद अभियुक्त ने
किशोरी को हल करने के लिए सवाल दिये। सवाल हल कर उसे दिखाने गई तो अभियुक्त उसे हाथ पकड़ कर अपनी जांघ पर बिठा दिया व छेड़खानी करने लगा व गलत हरकतें की। तब रोती हुई किशोरी अपने घर पहुंची थी। तब परिजन ने गुरूजी पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
स्पेशल पीपी हीरा प्रताप सिंह व संगीता श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से आठ गवाहों की गवाही करायी थी। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष अदालत ने अभियुक्त को 8 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया व सजा सुनाई।
Post a Comment