मौखिक परीक्षा की अनुमति मामले में जवाब तलब किया

 मौखिक परीक्षा की अनुमति मामले में जवाब तलब किया


। बीपीएससी की एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता - के मौखिक परीक्षा में बैठने की अनुमति देने और सफल घोषित करने को लेकर दायर अर्जी पर पटना हाईकोर्ट ने - बीपीएससी से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति नानी टांगिया की एकलपीठ ने अमृत राज की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। 





कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 19 फरवरी तय की। आवेदक के अधिवक्ता सत्यपाल सिंह ने कोर्ट को बताया कि आवेदक 69वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के मुख्य परीक्षा में 480 अंक प्राप्त किया। लेकिन आवेदक को मौखिक परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया। जबकि सामान्य श्रेणी के लिए उम्मीदवारों का कटऑफ अंकों 466 से बहुत अधिक है। 

उनका कहना था कि बीपीएससी ने 27 जून 2023 को विज्ञापन प्रकाशित किया था। 30 सितम्बर 2023 को पीटी परीक्षा हुई। पीटी परीक्षा में सफल होने के बाद 3 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 और विकल्प परीक्षा 20 जनवरी 2024 को शामिल हुये। बाद में ऐच्छिक विषय के ओएमआर शीट में त्रुटि को लेकर आयोग में अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

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