दो हजार के नोट बैंकों में केवल 30 तक ही जमा होंगे

दो हजार के नोट बैंकों में केवल 30 तक ही जमा होंगे

 दो हजार के नोट बैंकों में केवल 30 तक ही जमा होंगे


अगर आपके पास दो हजार रुपये के नोट हैं, तो फिर 30 सितम्बर तक इन्हें बैंक में जमा करा दें। दरअसल, रिजर्व बैंक ने 19 मई को दो हजार रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। केंद्रीय बैंक ने लोगों से दो हजार रुपये के नोट को 30 सितम्बर तक बैंकों में जमा कराने या अन्य मूल्य वर्ग के नोट के साथ बदलवाने का अनुरोध किया था।



 लोग 30 सितम्बर तक अपने संबंधित बैंक अकाउंट में दो हजार रुपये के नोट जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ये सुविधा 23 मई से आरबीआई और देशभर के दूसरे सभी बैंकों के ब्रांच में मिल रही है। बैंक ब्रांच के नियमित कामकाज में रुकावट को कम करने के लिए बीस हजार रुपये तक के दो हजार रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। आरबीआई की तरफ से सितम्बर के आखिर तक वापस लिए गये नोटों को बदलने की सलाह दी गयी है। चलन से बाहर हुए दो हजार रुपये के नोटों को आपके बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए केवाईसी नॉर्म्स और दूसरे लीगल प्रोसेस जरूरी होंगे।

93 फीसदी तक दो हजार रुपये के नोट बैंकों में वापस आये

 गौरतलब 'है कि आरबीआई द्वारा सितम्बर महीने की शुरुआत में शेयर की गयी जानकारी के मुताबिक चलन से हटाये गये दो हजार रुपये मूल्य के कुल 93 फीसदी नोट बैंकों में वापस आ गये हैं।

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