शिक्षकों के गायब फोल्डर पर करें कार्रवाईः हाईकोर्ट
राज्य में फर्जी सर्टिफकेट पर सरकारी स्कूलों में बहाल नियोजित शिक्षकों की बहाली मामलें में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने विस्तृत आदेश सुरक्षित कर लिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों के गायब फोल्डर पर विभाग कानून के तहत कार्रवाई करें। कोर्ट ने मामले को निष्पादित करने की बात कही।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चन्द्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार को रंजीत पंडित की दायर अर्जी पर सुनवाई की। आवेदक के वकील दीनू कुमार और रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2006 से 2015 के बीच राज्य के 38 जिलों में 3,52, 927 शिक्षकों की बहाली की गई। पर विभाग को बहाल शिक्षकों के प्रमाण पत्र की सत्यापन के लिए 2,77, 424 फोल्डर मिले। विभाग ने बहाल शिक्षकों के प्रमाण पत्र की सत्यापन के लिए सम्बंधित विश्वविद्यालय और संस्थानों को भेज दिया। प्रमाण पत्रों के जांच के दौरान 2020 फर्जी डिग्री पाई गई और 2420 व्यक्ति के खिलाफ 1215 प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
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