विपक्ष के विरोध के बीच पेश हुआ बैंकिंग रेग्यूलेशन अमेडमेंड एक्ट 2024
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों के मुताचिक अब अकाउंट होल्डर एक के बजाय मैक्सिमम 4 नॉमिनी दे सकते हैं. हालांकि यह खाताधारक पर डिपेंड करेगा कि वह कितने नॉमिनी देगा. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फ्राइडे को लोकसभा में बैंकिंग रेग्यूलेशन अमेडमेंड एक्ट, 2024 पेश किया. अभी तक एक ही नॉमिनी बनाने का नियम है. नया नियम लागू होने से अकाउंट होल्डर की मौत के बाद खाते के पैसे जॉइंट अकाउंट होल्डर या उत्तराधिकारी को मिल जाएंगे.
अनक्लेम्ड अकाउंट घटेंगे
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2024 में भारत में अनक्लेम्ड बैंक अकाउंट की संख्या 78,213 करोड़ हो गई है यानी ये ऐसे अकाउंट हैं जिनके लिए कोई क्लेम करने वाला नहीं है। हर साल 26 परसेंट के रेट से देश में अनक्लेम्ड अकाउंट की संख्या बढ़ रही है. इसका एक बड़ा कारण यह है कि अब तक अकाउंट में एक ही नॉमिनी का ऑप्शन है। यदि किसी दुर्घटना में नॉमिनी की भी मौत हो जाती है तो उसके बाद क्लेम में अड़चनें आ जाती हैं. सरकार के इस नए नियम का मकसद अनक्लेम्ड अकाउंट को कम करना है.
बिल के मुताबिक अकाउंट होल्डर्स 4 से ज्यादा नॉमिनी के नाम घोषित नहीं कर सकेंगे, खाताधारक को हर नॉमिनी के नाम के आगे डिपॉजिट वैल्यू का रेशियो जो उसे मिलेगा उसे घोषित करना होगा. खाते में जमा पूरी रकम के लिए नॉमिनी का नाम देना होगा. अगर बैंकिंग कंपनी में जमा डिपॉजिट रकम के मिलने से पहले किसी नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस नॉमिनी का नॉमिनेशन रद हो जाएगा और उस नॉमिनी के पक्ष में रकम डिपॉजिट होगा.
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