सुप्रीम कोर्ट ने 65% आरक्षण मामले में शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष कोर्ट इस संबंध में राजद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।
हाई कोर्ट ने बिहार में शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के फैसले को खारिज कर दिया था। इसी के खिलाफ राजद सुप्रीम कोर्ट गई थी। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबो पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राजद की ओर से पेश हुए अधिवक्ता पी विल्सन की इस दलील पर संज्ञान लिया कि याचिका पर फैसले की आवश्यकता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'नोटिस जारी करें और इसे लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दें।' शीर्ष अदालत ने 29 जुलाई को इसी तरह की 10 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार कर दिया था
Post a Comment