बेतिया, बेतिया कार्यालय। मध्याह्न भोजन योजना में विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा छात्र-छात्राओं के हाजिरी की गड़बड़ी में अब प्रखंड के बीआरपी पर गाज गिरेगी। उनके मानदेय से 10 से 20 फीसदी तक की राशि की कटौती की जा सकती है।
इसे लेकर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा सभी जिला के मध्याह्न भोजन योजना के प्रभारी पदाधिकारी को दिशा
निर्देश जारी कर दिया गया है। जिसमें उन्होंने कहा कि कतिपय विद्यालयों में निरीक्षण के दिन भौतिक उपस्थिति तथा पिछले एक सप्ताह में मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित छात्र- छात्राओं की औसत संख्या में अंतर पाया जाता है। ऐसे में निरीक्षण की तिथि को विद्यालय में बच्चों की भौतिक उपस्थिति तथा पिछले सात दिनों में पंजी
अनुसार, मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित बच्चों की संख्या के रुझान तथा औसत स्थिति में यदि 10 फीसदी तक का अंतर पाया जाता है तो संबंधित विद्यालयों के एचएम से युक्त अंतर के लिए स्पष्टीकरण पूछा जाए। लेकिन, यदि 10 फीसदी से अधिक अंतर पाया जाता है तो संबंधित एचएम के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना की राशि और खदान का दुरुपयोग किया जा रहा है ऐसी स्थिति में निरीक्षण की तिथि को भौतिक उपस्थिति तथा पिछले सात दिनों के पंजी अनुसार, मध्याह्न भोजन योजना
से लाभान्वित बच्चों की औसत संख्या में प्रतिशत अंतर के अनुसार, खाद्यान्न एवं परिवर्तन मूल्य के तीन महीने के कार्य दिवस के समतुल्य राशि की वसूली एचएम से किया जाएगा। खाद्यान्न की राशि की वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य को आधार मानकर किया जाएगा। वहीं जिन मामलों में एचएम से राशि की वसूली की गई है उसे प्रखंड में प्रखंड साधन सेवी का कमजोर अनुशरण करने और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए उनके मानदेय से 10 से 20 प्रतिशत तक राशि की कटौती की जाएगी।
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