राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक का प्रभार देने में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जायेगी. दरअसल शिक्षा विभाग ने आधिकारिक पत्र जारी कर प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने के संदर्भ
में जिला शिक्षा अधिकारियों के बीच चले आ रहे तमाम भ्रम दूर किये हैं. माध्यमिक शिक्षा निदेशक वैद्यनाथ यादव ने इस संदर्भ में जरूरी आदेश और मार्गदर्शन बुधवार को जारी कर दिया है. जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी मार्गदर्शन में बताया गया है कि नियमित प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति तक यदि किसी माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं के पुराने वेतनमान के प्रधानाध्यापक पदस्थापित हैं. साथ ही बीपीएससी और स्थानीय निकाय शिक्षक भी पदस्थापित हैं, तो कक्षा एक से आठवीं के पुराने वेतनमान के प्रधानाध्यापक को वित्तीय प्रभारी घोषित किया जा सकता है. इसके अलावा यदि किसी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में पुराने वेतनमान के माध्यमिक कक्षा के सहायक शिक्षक के साथ स्थानीय निकाय और बीपीएससी के शिक्षक पदस्थापित हैं, तो पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक वरीय माने जायेंगे. वहीं प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किये जायेंगे. वहीं, यदि किसी विद्यालय में कक्षा एक से आठवीं के पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक पदस्थापित हैं. उनके साथ स्थानीय निकाय व बीपीएससी की तरफ से चयनित शिक्षक भी पदस्थापित हैं, तो कक्षा एक से आठ के पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक को वित्तीय प्रभारी घोषित किया जा सकता है.
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