भगवानपुर, निज संवाददाता। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक का प्रभार देने में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है।
नियमित प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति तक यदि किसी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल में कक्षा एक से आठवीं के पुराने वेतनमान के प्रधानाध्यापक पदस्थापित हैं, साथ ही बीपीएससी और स्थानीय निकाय शिक्षक भी पदस्थापित हैं तो कक्षा एक से आठवीं के पुराने वेतनमान के प्रधानाध्यापक को वित्तीय प्रभारी घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल में पुराने वेतनमान के माध्यमिक कक्षा के सहायक शिक्षक के साथ स्थानीय निकाय और बीपीएससी के शिक्षक पदस्थापित हैं तो पुराने वेतनमान के
सहायक शिक्षक प्रभारी होंगे। जिस स्कूल में शत प्रतिशत शिक्षक बीपीएससी से चयनित हैं तो वहां उन्हीं में से प्रभारी बनाया जा सकता है। यदि किसी विद्यालय में बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय अध्यापक और स्थानीय निकाय शिक्षक पदस्थापित हैं तो बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में कक्षा एक से आठवीं के पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक पदस्थापित हैं, उनके साथ स्थानीय निकाय व बीपीएससी की तरफ से चयनित शिक्षक भीहैं तो कक्षा एक से आठ के पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक को वित्तीय प्रभारी घोषित किया जा सकता है।
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