भ्रम के शिकार हो गये 15 हजार से अधिक शिक्षक
जिन शिक्षकों पर लागू नहीं, उन्होंने भी पुरानी पेंशन के ऑप्शन का आवेदन दिया है। ऐसे 15 हजार से भी अधिक शिक्षकों द्वारा अब तक शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को आवेदन भेजे गये हैं।
आवेदन देने वाले ऐसे सभी प्रारंभिक शिक्षक हैं, जो चौंतीस हजार पांच सौ चालीस कोटि के हैं। इन सभी शिक्षकों द्वारा सीधे प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को आवेदन भेजे गये हैं। चौंतीस हजार पांच सौ चालीस कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों में भ्रम की यह स्थिति 28 नवंबर, 2023 के वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1206 से उत्पन्न हुई है। जबकि, 28 नवंबर, 2023 के वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 1206 के द्वारा वैसे मामलों में जहां एक ही विज्ञापन के माध्यम से एक सितंबर, 2005 के पूर्व कतिपय अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना के तहत तथा एक सितंबर, 2005 के बाद कतिपय अभ्यर्थी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत नियुक्त हुए हैं, के मामले में एनपीएस के तहत नियुक्त वैसे कर्मियों को कतिपय शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए प्राप्त विकल्प के आधार पर निर्णय लिया जाना है।
इसके मद्देनजर हाल ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर से एक निर्देश जारी हुआ है। उसमें कहा गया है कि 28 नवंबर, 2023 के वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1206 के द्वारा वैसे मामलों में जहां एक ही विज्ञापन के माध्यम से एक सितंबर, 2005 के पूर्व कतिपय अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना के तहत तथा एक सितंबर, 2005 के बाद कतिपय अभ्यर्थी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत नियुक्त हुए हैं। एनपीएस के तहत नियुक्त वैसे कर्मियों को कतिपय शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए प्राप्त विकल्प के आधार पर निर्णय लिया जाना है। वैसे शिक्षक जो इससे आच्छादित होते हैं, उन्हें निर्देश दिया गया है कि पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प प्रस्ताव के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत एक जांच पत्रक में संपूर्ण विवरणी, नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र आदि अभिलेख 22 अक्तूबर तक संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी संकलित कर विभाग को अभिलेख समर्पित करने के अंतिम तिथि से एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 28 नवंबर, 2023 के वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1206 और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के दायरे में चौंतीस हजार पांच सौ चालीस कोटि के प्रारंभिक शिक्षक नहीं आते हैं। इसलिए कि, चौंतीस हजार पांच सौ चालीस कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन वर्ष 2010 में आया था। इसके बावजूद चौंतीस हजार पांच सौ चालीस कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों में भ्रम की उत्पन्न हुई स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस कोटि के शिक्षकों आवेदन प्रतिदिन बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को मिल रहे हैं।
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