स्थानांतरण नीति के मुख्य बिंदु
असाध्य रोग से पीड़ित, महिला शिक्षिका, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता और विधवा होने की स्थिति में शिक्षकों को सहूलियत मिलेगी।
पुरुष शिक्षकों को उनके गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी
हरेक 5 साल में शिक्षकों की अनिवार्य ट्रांसफर होगी
वेतनमान शिक्षक उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक अंत में TRE शिक्षक वरीय होंगे
ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 10 ऑप्शन लिए जायेंगे एवं संभवतः नजदीक के अनुमंडल या जिला में रखने का प्रयास होगा
ट्रांसफर पोस्टिंग सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन से होगा
नियोजित शिक्षकों को छोड़कर सभी का ट्रांसफर पोस्टिंग एक साथ प्रथम चरण के ट्रांसफर पोस्टिंग में ही होगी
नियमित शिक्षक और BPSC शिक्षक आवेदन नहीं देने पर अभी अपने मूल विद्यालय में ही बने रह सकते है
स्थानांतरण के आवेदन पत्र ई-शिक्षाकोष के माध्यम से ऑनलाइन लिए जायेंगे।
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