बीपीएससी TRE-1 एवं TRE-2 के शिक्षको के पात्रता प्रमाणपत्र जाँच के संबंध में (जो बिहार के नही हैं)
उपर्युक्त विषय के संबंध निदेशित करना है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1341, दिनांक-15.05.2024 द्वारा प्राप्त पत्र में निहित निदेश के आलोक में जिला के सभी कोटि यथा प्रारंभिक, माध्यमिक, एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने विद्यालय में BPSC TRE-1& TRE-2 के द्वारा पदस्थापित विद्यालय अध्यापक जो बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं है से संबंधित सभी विद्यालय अध्यापक का पात्रता प्रमाण-पत्र (CTET, BTET दक्षता, STET), आधार कार्ड तथा डोमेसाइल सर्टिफिकेट की सुस्पष्ट छायाप्रति स्व अभिप्रमाणित करा कर अपने स्तर से सत्यापित करते हुए निम्न प्रपत्र में अंकित करते हुए प्रपत्र के साथ संलग्न कर पत्र निर्गत की तिथि के एक सप्ताह के अभ्यन्तर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही इस बात का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएँगें कि आपके द्वारा बिहार राज्य के बाहर के विद्यालय अध्यापक का उपरोक्त माँग की गई कागजात उपलब्ध करा दिया गया है।
साथ ही संबंधित सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निदेश का ससमय शत प्रतिशत विद्यालय प्रधान के द्वारा अनुपालन कराना सुनिश्चत करेंगें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अवांछनीय होगी।
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