एक वर्ष के अंदर पेश दावा ही अनुमान्य
पटना (आससे)। सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में नवालिंग आश्रित द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन समय सीमा के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। सामान्य प्रशासन से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित के नवालिग होने की स्थिति में यदि आश्रित के माता-पिता दोनों जीवित नहीं हों, अथवा उसके जीवित माता या पिता (चाहे जैसी स्थिति हो) के द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के समय सरकारी सेवा की अर्हता नहीं धारण की जाती हो तो नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा नियोजन हेतु दावा प्रस्तुत करना अनुमान्य होगा। उक्त संदर्भ में प्राप्त हो रहे कतिपय रेफरेंस पर सम्य विचारापरांत
स्पष्ट किया जाता है कि प्रसंगिक परिपत्र संख्या ११९५९ दिनांक ३० अगस्त २०१९ के निर्गत होने के तिथि एवं उसके उपरांत बालिग होने वाले आश्रितों के संदर्भ में प्रासंगिक प्रावधान प्रभावी होंगे। स्पष्ट है कि मृत सरकारी सेवक के वैसे आश्रितों को ही उक्त प्रावधान का लाभ अनुमान्य होगा जो ३० अगस्त २०१९ एवं उसके बाद १८ वर्ष की उम्र के होंगे। विभाग ने इस पत्र के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। साामन्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारी को नये गाइड लाइन के अनुरूप कार्रवाई करने को कहा है।
