शिक्षकों को प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपने के आदेश पर रोक
पटना हाई कोर्ट ने राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपने के माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की ओर से जारी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है।
साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख सोमवार 7 अक्टूबर तय किया। इस बीच कोर्ट ने जबाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति नानी टांगिया की एकलपीठ ने किशोरी दास की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र जारी कर निर्देश दिया कि राज्य के जिस किसी भी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कोई भी नियोजित शिक्षक प्रधानाध्यापक के प्रभार में है तो वे अविलंब बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से नियुक्त शिक्षक को विद्यालय के प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंप दें।
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