ट्रांसफर पॉलिसी में किए गए ये प्रावधान

 ट्रांसफर पॉलिसी में किए गए ये प्रावधान


पति-पत्नी या बच्चों को असाध्य बीमारी होने पर पंचायत के बगल में पोस्टिंग मिलेगी।



• पति-पत्नी या बच्चों के दिव्यांग होने पर भी बगल के पंचायत में पोस्टिंग मिलेगी।


• पति-पत्नी या बच्चों के ऑटिज्म यानि मानसिक बीमारी रहने पर बगल के पंचायत में पोस्टिंग मिलेगी।


• एक स्कूल में अधिकतम 70 फीसदी महिला शिक्षकों की पोस्टिंग होगी।


• हर पांच साल पर ट्रांसफर को अनिवार्य किया गया है।


• च्वॉइस पोस्टिंग में सबसे पहले नियमित शिक्षक, फिर सक्षमता और टीआरई पास शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।


• शिक्षकों का इंटर डिस्ट्रिक और इंटर कमीश्वरी ट्रांसफर शिक्षा विभाग करेगा।


• जिला के अंदर डीएम और कमिश्नर तबादला करेंगे।


• तबादला राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर किया जाएगा


• शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी।


• ज्यादा जरूरी होने पर तीन महीनों के लिए प्रतिनियुक्ति होगी

सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑटो- जेनरेटेड फॉरमेट से च्वॉइस पोस्टिंग की जाएगी। • जिला के अंदर विसंगतियों को डीएम निपटाएंगे।

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