पति-पत्नी के बाद बच्चों को मिल सकती है ईपीएफ के पेंशन फंड की बची हुई राशि

 नई दिल्ली: सामाजिक सुरक्षा को


मजबूती देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन में बड़े बदलाव के साथ इसे आकर्षक बनाने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। सबसे अहम ईपीएफ पेंशनधारक तथा उसके जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन फंड में जमा राशि उसके बच्चों को देने का प्रस्ताव है।


श्रम मंत्रालय ईपीएफ के सदस्यों को पेंशन योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिहाज से इस प्रस्ताव को बेहद अहम मान रहा है। मंत्रालय निजी क्षेत्र के कर्मचारियों



की लंबी सेवा अवधि के बाद भी कम पेंशन को तर्कसंगत बनाने पर गौर कर रहा है, जिसमें वर्तमान एक हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। ईपीएफ के तहत सामाजिक सुरक्षा के


ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए श्रम मंत्रालय ईपीएस-1995 योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए सदस्यों को ईपीएस फंड में योगदान बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीर मंत्रणा कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, पेंशन सुधारों से जुड़ी मंत्रणाओं के दौरान ही कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ी पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के साथ-साथ इसके सदस्यों की चिंता का समाधान करने की जरूरत बताई गई। शीर्ष स्तर पर हुए विचार-विमर्श के दौरान साफ कहा गया कि बड़ी संख्या में ईपीएफ सदस्यों की दुविधा है कि पेंशन फंड में जमा उनकी रकम पेंशन लाभ के बाद वापस नहीं मिल पाएगी।

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